राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मिस्ड कॉल विज्ञापन आचार संहिता का उलंघन


राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मिस्ड कॉल विज्ञापन पर आपत्तियों के आधार

1.     मिस्ड कॉल अवैध और अनैतिक विज्ञापन के माध्यम से मतदाता की पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

2.     इसे समझने के लिए महंगाई राहत शिविर की प्रक्रिया को समझना होगा राहत कैंप ) सब्सिडी बी का लाभ केवल आवेदकों को दिया गया । लेकिन चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद , किसी सरकारी योजना के लाभ के लिए किसी राजनीतिक दल को मिस्ड कॉल देना स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव की श्रेणी में आता है।

3.     ऐसी योजनाओं को राजस्व का स्रोत बताना चाहिए यदि दावा करने वाला राजनीतिक दल योजनाओं को लागू करने में  ईमानदार है

4.     मिस्ड कॉल देने और बदले में कॉल करने वाले को एक पंजीकृत नंबर दिया जा रहा है जो मतदाता को कूपन वितरित करने जैसा है जो भ्रष्ट आचरण के बराबर है।

5.     इस प्रक्रिया से यह धारणा उत्पन्न होती है कि यहां केवल राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को मिस्ड कॉल करने वाले व्यक्तियों को ही लाभ दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को कॉल नहीं करने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

6.     पंजीकृत संख्या उत्पन्न करने का यह तंत्र मतदाताओं को प्रभावित करता है कि भविष्य में केवल कॉल करने वाले व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा और कॉल नहीं करने वालों को अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, हालांकि वे सरकारी योजनाओं के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

7.     यह नंबर 8587070707 सरकारी नंबर नहीं है तो इसमें लिया गया डेटा सरकारी कल्याण योजना के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इस तरह की प्रथा को खुले तौर पर अनुमति दी जाती है तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है यह गलत उदाहरण स्थापित करेगा जहां केवल पंजीकृत राजनीतिक समर्थक ही सरकारी योजनाओं के हकदार होंगे

8.     मिस्ड कॉल की संख्या (10 लाख + 35 लाख + ) को सीएम राजस्थान द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन का प्रचार करने के लिए उजागर किया गया है। यह स्वयं स्पष्ट है कि मिस्ड कॉल एक राजनीतिक दल के नंबर पर है, लेकिन मिस्ड कॉल की कुल संख्या को पंजीकृत लाभार्थियों के रूप में दर्शाया गया है और राजस्थान राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान जनमत सर्वेक्षण की तरह पेश किया गया है अनुचित, अनैतिक और आदर्श आचार संहिता की भावना के विरुद्ध है। (ट्विटर @ASHOKGEHLOT )

9.     मिस्ड कॉल करने वाले को पंजीकृत नंबर देना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है जो चुनावी अधिकारों को प्रभावित करता है। यह भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के विरुद्ध है यह सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में सरोगेट विज्ञापन बनाता है जो विशेष संख्या वाले कूपन वितरित करने के बराबर है

निर्वाचन आयोग  को सुझाव

1-कोई गारंटी नंबर जनरेट किया जाए जिससे कॉल करने वाले-मतदाता की पहचान स्थापित हो सके

2-उस मिस्ड कॉल का लाभ के पंजीकरण के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता जो संतुष्टि के समान है

3. उस राजनीतिक दल को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी।

4 अपील प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर अपील पर निर्णय लिया जाएगा जो कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एमसीएमसी के लिए समय सीमा के अनुरूप है।

5  अपील के निर्णय में दिए गए निर्देशों का निर्णय के 24 घंटे के भीतर पालन किया जाए

6 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का संशोधित संस्करण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये




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