क्रिमिनल लॉ सुधार समिति -2
क्रिमिनल लॉ सुधार समिति ने दूसरी प्रश्नावली वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों पर लोगों के विचार मांगे गए हैं। जिससे कि सुधार समिति अपना कुछ निर्णय ले सके. दूसरी प्रश्नावली में प्रश्नों को 5 भागों में बांटा गया है। एबेटमेंट, क्रिमिनल कांस्पीरेसी, एटेम्पट के ऊपर राय मांगी गई है. भाग ए में जो कि लोक सेवकों से संबंधित हैं उनके बारे में यह राय मांगी गई है कि अध्याय 9 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए. इसी प्रकार लॉ कमीशन की 277 रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह पूछा गया है कि रोंगफुल प्रॉसिक्यूशन की क्या परिभाषा और उसके क्या दायित्व हो?इसी प्रकार करप्शन ,ब्राइबरी, भ्रष्टाचार के तहत प्राइवेट सेक्टर में भी आपराधिक कार्यवाही किए जाने पर लोगों की राय मांगी गई। समिति ने आजकल सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने एवं इसको एक अलग से अपराध घोषित करने के लिए राय मांगी गई है, कि हेट स्पीच को किस प्रकार...