राजस्थान के अशांत क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए नया कानून
राजस्थान के अशांत क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए नया कानून भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में ' स्वतंत्रता के अधिकार ' का प्रावधान है , जिसमें भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार शामिल है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है ; बल्कि आम जनता के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मीडिया में यह व्यापक रूप से बताया गया है कि ' राजस्थान अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम , 2026' नामक एक अधिनियम संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला माना जा रहा है। इस बात पर व्यापक बहस होती रही है कि यह पहला ऐसा कानून है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन देश के मौजूदा कानून की स्थिति यह है कि संपत्ति के उपभोग—जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है—का नियमन ' संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ' (Transfer of Property Act) के साथ-साथ अन्य कानूनों द्वारा भी किया जाता है ; इन अन्य कान...