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राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मिस्ड कॉल विज्ञापन आचार संहिता का उलंघन

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राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मिस्ड कॉल विज्ञापन पर आपत्तियों  के आधार 1.      मिस्ड कॉल अवैध और अनैतिक विज्ञापन के माध्यम से मतदाता की पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । 2.      इसे समझने के लिए महंगाई राहत शिविर की प्रक्रिया को समझना होगा राहत कैंप ) सब्सिडी बी का लाभ केवल आवेदकों को दिया गया । लेकिन चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद , किसी सरकारी योजना के लाभ के लिए किसी राजनीतिक दल को मिस्ड कॉल देना स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव की श्रेणी में आता है। 3.      ऐसी योजनाओं को राजस्व का स्रोत बताना चाहिए यदि दावा करने वाला राजनीतिक दल योजनाओं को लागू करने में   ईमानदार है 4.      मिस्ड कॉल देने और बदले में कॉल करने वाले को एक पंजीकृत नंबर दिया जा रहा है जो मतदाता को कूपन वितरित करने जैसा है जो भ्रष्ट आचरण के बराबर है। 5.      इस प्रक्रिया से यह धारणा उत्पन्न होती है कि यहां केवल राजनीतिक दल कांग