मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान बने कानूनों की रूपरेखा (भाग 3)

 

मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान बने कानूनों की रूपरेखा (भाग 3)

कानून समाज के सभी वर्गों की मांगों, ज़रूरतों, उम्मीदों और चुनौतियों को पूरा करने और उनकी अलग-अलग प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2014 से लाए गए उन कानूनों पर एक नज़र डालने की कोशिश की गई है, जिनका मकसद भारत को एक 'गणतांत्रिक भारत' के रूप में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।ये कानून भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 में बताए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही, इनमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों में दिए गए निर्देशों को भी शामिल किया गया है। कानून बनाना पहला कदम है। सही ही कहा गया है कि असली चुनौती विधायिका द्वारा पारित कानून को उसकी भावना और शब्दों के अनुसार लागू करने में है।

1वक्फ़ के कुप्रबंधन की रोकथाम

वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025। यह संशोधन काफी हद तक "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ़" (waqf by user) के सिद्धांत को हटाता है और दस्तावेज़ी सबूतों और पंजीकरण पर ज़्यादा ज़ोर देता है। इससे मालिकाना हक से जुड़े विवाद कम होते हैं, केवल लंबे समय तक इस्तेमाल के आधार पर किए जाने वाले दावों को रोका जाता है, और मालिकाना हक के सत्यापन पर ज़ोर दिया जाता है। संशोधन का मकसद डिजिटाइज़ेशन और सेंट्रलाइज़्ड रजिस्ट्रेशन है। यह राज्य वक्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ़ परिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व लाता है, जिसमें अलग-अलग समूहों और खास तौर पर गैर-मुस्लिम सदस्यों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इसका मकसद महिलाओं के विरासत के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी ज़मीनों की सुरक्षा और हाईकोर्ट में अपील की सुविधा देना है, जो बिना संशोधन वाले अधिनियम में नहीं था। मुख्य सुधारों में शामिल हैं: वक्फ़ संस्थानों द्वारा बोर्डों को दिए जाने वाले अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% करना; खास वक्फ़ संस्थानों के लिए सरकार द्वारा तय ऑडिट; और ज़्यादा वित्तीय जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट ने, अन्य बातों के अलावा, इन पर रोक लगा दी: वक्फ़ बनाने से पहले किसी व्यक्ति के लिए पाँच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त; और विवादित वक्फ़ संपत्ति के निर्धारण और उससे जुड़े राजस्व-रिकॉर्ड में बदलाव के संबंध में कार्यकारी अधिकारियों को अधिकार देने वाले कुछ प्रावधान।

2एक विधान, एक निशान

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019। इस अधिनियम ने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)। अनुच्छेद 370: अनुच्छेद 370, जिसे 1949 में पारित किया गया था, भारतीय संघ के भीतर काम करते हुए जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को स्वायत्तता देता था। इस अनुच्छेद ने राज्य को एक अलग संविधान दिया और रक्षा, विदेशियों, वित्त और डाक सेवाओं से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर भारत सरकार के नियंत्रण को सीमित कर दिया। अनुच्छेद 370, 1947 में कश्मीर के महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' (विलय पत्र) का मुख्य हिस्सा था; इस समझौते में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल होगा। अनुच्छेद 35-A: 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से लागू अनुच्छेद 35A राज्य की विधायिका को यह तय करने का अधिकार देता है कि राज्य का 'स्थायी निवासी' कौन है और उन्हें कौन से अधिकार और विशेषाधिकार दिए जाएं। अनुच्छेद 35-A राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना (डेमोग्राफिक प्रोफ़ाइल) की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने की जटिलता के कारण एक संवेदनशील विषय था।

यह अधिनियम एक व्यापक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें शामिल थे: अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A (जो अब लागू नहीं है) और संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अधिनियम को बरकरार रखा है और 'असममित संघवाद' (asymmetrical federalism) के सिद्धांत को भारतीय संविधान की विशेषता माना है, साथ ही यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी था।

3पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से भारत की सुरक्षा

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019। यह अधिनियम उन विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष और त्वरित रास्ता देने के लिए बनाया गया था, जो कथित धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए थे।

इस अधिनियम के तहत नागरिकता देने का प्रावधान—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में—पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहने वाले उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए है जो धार्मिक भेदभाव के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। इन तीनों देशों को इस्लामी राज्य घोषित किया गया है; इसलिए, अगर वहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति, जो इस्लाम को मानता है, उसी धर्म के दूसरे लोगों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होता है, तो ऐसा व्यवहार धार्मिक उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। नतीजतन, दो अलग-अलग श्रेणियाँ बनती हैं; 2019 का संशोधन असमान व्यक्तियों या समूहों के लिए समानता अनिवार्य नहीं करता, बल्कि समान परिस्थितियों में रहने वालों को समानता का अधिकार देता है।

यह कानून इन पर लागू नहीं होता: संविधान की छठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी इलाके और इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम के तहत आने वाले इलाके। सुप्रीम कोर्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दो समूहों में बांटा गया है: (i) असम और त्रिपुरा; और (ii) बाकी राज्य।

4ईमानदार सरकारी अधिकारियों को परेशान करने वाले मुकदमों से बचाना

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018: इस संशोधन का मकसद था: भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों को मजबूत करना। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने को और व्यापक रूप से अपराध की श्रेणी में लाना। ईमानदार सरकारी अधिकारियों को परेशान करने वाले मुकदमों से बचाना। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। भारतीय कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब लाना।

इसमें नई धारा 17A जोड़ी गई, जो सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के पालन में की गई सिफारिशों या लिए गए फैसलों से जुड़े अपराधों की जांच-पड़ताल को कवर करती है। धारा 17(A) पर सुप्रीम कोर्ट की राय बंटी हुई है; जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इस धारा को कानूनी और संवैधानिक माना है, बशर्ते जांच के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व मंजूरी लेने की प्रक्रिया में लोकायुक्त या लोकपाल की सिफारिश शामिल हो। दूसरी ओर, जस्टिस नागरत्ना ने इस संशोधन को असंवैधानिक और गैर-कानूनी माना क्योंकि उनका तर्क था कि किया गया वर्गीकरण तर्कहीन है और उन्होंने लोकायुक्त या लोकपाल की भूमिका को भी खारिज कर दिया। फैसले को देखने पर दोनों निष्कर्ष सही लगते हैं क्योंकि दोनों की शुरुआत अलग-अलग वैचारिक दृष्टिकोणों से होती है। एक का मानना ​​है कि ईमानदारी को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की ही जीत होगी। दूसरा दृष्टिकोण यह कहता है कि यदि ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जाता है, तो इससे वे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने में हतोत्साहित होंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि ईमानदारी की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ईमानदार अधिकारी की आड़ में बेईमान अधिकारियों को भ्रष्टाचार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। संतुलन बनाने के लिए एक अधिक नवीन दृष्टिकोण ईमानदार सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान के उद्देश्य को पूरा करेगा। सवाल अभी भी बना हुआ है: क्या कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ अग्निपरीक्षा होगी या उनके बिना?

5भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 , प्रमुख बदलाव: बेनामी लेनदेन की व्यापक परिभाषा। संशोधन ने बेनामी लेनदेन के अर्थ का विस्तार और स्पष्टीकरण किया। कानून अब विभिन्न व्यवस्थाओं को कवर करता है, जिनमें शामिल हैं फर्जी नाम। ऐसे मालिक जिनका पता न चल सके। ऐसे लेनदेन जहां जाहिर मालिक जानकारी होने से इनकार करता है। ऐसे लेनदेन जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के लिए भुगतान किया जाता है।

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

अधिवक्ता ,राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

 

 

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