मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत सम्मिलित करें
मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत
सम्मिलित करें
संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. आंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता के बारे में कहा था कि किसी भी देश के नागरिकों में
संवैधानिक नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है। वास्तव में , संवैधानिक नैतिकता मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत से कहीं अधिक है। मौलिक
कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित किया जा सकता है। दूसरी और , संवैधानिक नैतिकता
संविधान में आस्था को समाहित करती है। संवैधानिक नैतिकता का एक अन्य पहलू विधि के
शासन के प्रति सम्मान है। भारत में संसद और राज्य
विधानमंडलों जैसे विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में विधि के
शासन के प्रति सम्मान परिलक्षित होता है।
इस पृष्ठभूमि में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत
के नागरिक को राष्ट्रगान- जन गण मन गाने में गर्व
महसूस होता है। भारत के संविधान के भाग IV- क में मौलिक कर्तव्यों की भावना को कायम रखते हुए, अनुच्छेद 51 ए (ए) में भारत के प्रत्येक
नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना बताया गया है।
भारत का नागरिक कानून का पालन करने वाली नागरिकता का
अनुभव करता है क्योंकि राष्ट्रगान के गायन का सम्मान करने को राष्ट्रीय सम्मान
अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी संरक्षण
प्राप्त है। धारा 3 में तीन साल तक की कैद
या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान
है। दुबारा अपमान करते पाए जाने पर पर कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान है। अपराध संज्ञेय होने के कारण, राष्ट्रगान के अपमान के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
लेकिन जब बात राष्ट्रगीत - वंदे मातरम के गायन की आती है तो भारत के नागरिकों के एक वर्ग को, आजादी के सात दशक बाद भी, राष्ट्रगीत गाने के लिए पर्याप्त साहस जुटाना
पड़ता है। वह राष्ट्रगीत के गायन पर संवैधानिक नैतिकता की मुहर लगाने में विफल
रहता है। आज भारत के विद्यमान कानून के
अनुसार, राष्ट्रगीत को
राष्ट्रगान के बराबर स्थान और सम्मान न तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के
रूप में और न ही केंद्रीय अधिनियम 1971 में दिया गया है। अधिनियम 1971 का शीर्षक स्वयं स्पष्ट है। यह बताता है कि यह राष्ट्रीय सम्मान की
संस्थाओं के सम्मान को बनाए रखने का इरादा रखता है । यह अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रगान का उल्लेख करता है, लेकिन अधिनियम में
राष्ट्रगीत का उल्लेख करने में विफल रहता है। भारत के कानूनों में ऐसी व्यवस्था
संविधान सभा के प्रस्ताव के विरुद्ध है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया, जिसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर अंतिम निर्णय के रूप में भी अपनाया गया:
...”शब्दों और संगीत से बनी
रचना जिसे जन गण के नाम से जाना जाता है भारत का राष्ट्रगान ' जन गन मन ' है, जिसमें आवश्यकतानुसार सरकार
द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, तथा 'वन्दे मातरम्' गीत भी भारत का
राष्ट्रगान है। मातरम , जिसने भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण के समान सम्मान
दिया जाएगा। मन और उसके साथ समान दर्जा होगा”
अतः 1976 में बयालीसवें संशोधन से भारतीय
संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51क (क ) में राष्ट्रगीत के बिना अधूरे हैं। अब समय आ गया है कि संविधान संशोधन के
माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगीत को शामिल किया जाए। साथ ही,
1971 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके राष्ट्रगीत के सम्मान को बनाए रखने के लिए
वैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया जाए। राष्ट्रगीत के गायन के बारे में सही धारणा
बनाने की सख़्त ज़रूरत है। ऐसे उपाय हमारे राष्ट्रीय गीत - वंदे मातरम - की वैधता, संवैधानिकता और कानूनी स्वीकारिता पर मुहर लगाएँगेl
मौलिक कर्तव्यों और
अधिनियम 1971 में राष्ट्रगीत को शामिल
करने से देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के तरीकों में से एक हो सकता है। यह पूरे देश में, वर्तमान पीढ़ी में, विशेषकर युवाओं में, राष्ट्रवाद का संदेश देगा । यह भारत के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कसौटी
का काम करेगा कि राष्ट्रगीत के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीति से ऊपर
हैं। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए , जैसा कि संविधान सभा ने तय किया था। यह भारत के राष्ट्रीय गीत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो बलिदान, स्वतंत्रता के लिए
संघर्ष, भारत की एकता और अखंडता का
प्रतीक है।
सूर्य प्रताप सिंह राजावत
अधिवक्ता , राजस्थान उच्च
न्यायालय

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