राजस्थानी भाषा में शपथ

 

राजस्थान विधानसभा में 20 दिसम्बर 2023   को निर्वाचित सदस्यों  द्वारा शपथ ली गई थी जिसमें   अंशुमान सिंह भाटी और  रविंद्र सिंह भाटी द्वारा राजस्थानी  भाषा में  शपथ ली गई| तो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर  काली चरण सराफ  द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई गई कि शपथ केवल संविधान की  अनुसूची आठ में वर्णित  22 भाषाओं में ही ली जा सकती है|  प्रश्न यह है कि संविधान की अनुसूची  
आठ में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है तो क्या  अंग्रेजी में ली गई शपथ  संवैधानिक नहीं   होगी
| संविधान सभा की डिबेट्स को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि संविधान का प्रारूप 9 दिसंबर 1946 को अंगेजी भाषा में  प्रस्तुत किया गया| दूसरे ही दिन 10 दिसंबर 46 को  संविधान सभा के सदस्य आर वी धुलेकर ने  संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद   से यह अनुरोध  किया गया कि संविधान सभा में डिबेट्स अंग्रेजी, हिंदी| अथवा मातृभाषा में बोलने की अनुमति हो| जिसे बाद में स्वीकार किया गया|

इसी प्रकार  संविधान सभा के  सदस्य गोकुल भाई दौलत राम भट्ट ने भी यह मुद्दा उठाया था कि राजस्थानी भाषा को अनुच्छेद अनुसूची आठ में जोड़ा जाए|

 राजस्थानी भाषा को अनुसूची आठ में जोड़ने के लिए कई दशकों से प्रयास चल रहा है परंतु  सफलता नहीं मिल पाई है |

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