सरोगेट विज्ञापन से बेखबर राजस्थान निर्वाचन आयोग
अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत द्वारा कांग्रेस पार्टी के चुनाव विज्ञापन में सात गारंटीयों के विज्ञापन को C VIGIL एप में शिकायत दर्ज कराई.अधिवक्ता राजावत ने बताया की यह विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है एक प्रकार का भ्रमित करने वाला विज्ञापन है इसको समझने के लिए महंगाई राहत कैंप की प्रक्रिया समझनी होगी | सब्सिडी का लाभ लेने के लिए. केवल आवेदनकर्ता को ही लाभ दिया जाता था. परंतु चुनाव के मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होने के बाद सरकारी योजना के लाभ के लिए पॉलीटिकल पार्टी को मिस्ड कॉल देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 में रिश्वत प् BRIBERY एवं UNDUE INFLUENCE की श्रेणी में स्पष्ट रूप से आता है. C VIGIL एप इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने इस प्रकार के सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए बनाया था कि शिकायत करने पर के चीफ इलेक्टोरल ऑफीसर संज्ञान ले परंतु राजस्थान के सीईओ ने शिकायत पर मेरिट पर निर्णय नहीं करके इस प्रकरण को इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को भेज दिया. जो कि नियमों के विरुद्ध है. ...